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Jhansi News: युवा कारीगर, उद्यमियों को वित्तीय सहायता देगा उद्योग विभाग

Fri, 04 Sep 2026 02:25 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:25 AM IST
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The Industries Department will provide financial assistance to young artisans and entrepreneurs.
- एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत 1.50 करोड़ रुपये तक का मिलेगा लाभ
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र ने एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण के लिए सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना से हलवाई और व्यंजन व्यवसाय से जुड़े युवा कारीगर और उद्यमियों को वित्तीय सहायता विभाग देगा। इसके तहत नए प्रतिष्ठान स्थापित करने या मौजूदा कारोबार के विस्तार के लिए रियायती ऋण भी प्रदान किया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांगजन विशेष श्रेणी में आएंगे। इन श्रेणियों के लिए संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना का लाभ आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को केवल एक बार ही मिलेगा। आवेदक ने पहले किसी सरकारी योजना के तहत अनुदान का लाभ न लिया हो। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 फीसदी स्वयं अंशदान करना होगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह अंशदान पांच फीसदी निर्धारित है।
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इतनी मिलेगी मार्जिन मनी
25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 25 फीसदी या अधिकतम 6.25 लाख रुपये मार्जिन मनी मिलेगी।
25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 10 फीसदी या अधिकतम 6.25 लाख रुपये मार्जिन मनी का प्रावधान है।
50 लाख रुपये से 1.50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं पर 20 फीसदी या अधिकतम 10 लाख रुपये मार्जिन मनी दी जाएगी।
1.50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना लागत पर 10 फीसदी या अधिकतम 50 लाख रुपये मार्जिन मनी उपलब्ध होगी।


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पात्रता के मानदंड

योजना के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है। विशेष श्रेणी के आवेदकों को संबंधित प्रमाणपत्र देना होगा। एक परिवार को इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा। पूर्व में किसी सरकारी अनुदान का लाभ न लेने वाले ही पात्र होंगे।
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