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ठेकेदार को देना होगा 50 हजार जुर्माना
झांसी / ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2015 12:47 AM IST
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बारह जुलाई को रेलवे मालगोदाम में डाले खुले होने के कारण यार्ड से वापस खींचकर लाई गई मालगाड़ी के मामले में जिम्मेदार ठेकेदार को 50 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
चौदह जुलाई की सुबह सीमेंट से भरी एक मालगाड़ी के मालगोदाम में खाली होने के बाद उसे पूर्वाह्न के समय खींचकर यार्ड में खड़ा कर दिया गया था। नियम के तहत ठेकेदार के कर्मचारियों ने मालगाड़ी के अधिकांश वैगनों के डालों को बंद नहीं किया था, जो दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे थे। यार्ड में जब परिचालन के कर्मचारियों ने डाले खुले देखे तो शिकायत अपने अधिकारियों से की। बाद में मालगाड़ी को दुबारा खींचकर मालगोदाम लाया गया। सीएंडडब्लू स्टाफ से डालों को बंद कराया गया था। इस संबंध में जनसंपर्क अधिकारी नीरज भटनागर ने बताया कि उक्त मामले के चलते दो घंटे तक रेल संचालन में व्यवधान रहा। इस कारण संबंधित ठेकेदार पर डैमरेज के तौर पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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चौदह जुलाई की सुबह सीमेंट से भरी एक मालगाड़ी के मालगोदाम में खाली होने के बाद उसे पूर्वाह्न के समय खींचकर यार्ड में खड़ा कर दिया गया था। नियम के तहत ठेकेदार के कर्मचारियों ने मालगाड़ी के अधिकांश वैगनों के डालों को बंद नहीं किया था, जो दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे थे। यार्ड में जब परिचालन के कर्मचारियों ने डाले खुले देखे तो शिकायत अपने अधिकारियों से की। बाद में मालगाड़ी को दुबारा खींचकर मालगोदाम लाया गया। सीएंडडब्लू स्टाफ से डालों को बंद कराया गया था। इस संबंध में जनसंपर्क अधिकारी नीरज भटनागर ने बताया कि उक्त मामले के चलते दो घंटे तक रेल संचालन में व्यवधान रहा। इस कारण संबंधित ठेकेदार पर डैमरेज के तौर पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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