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नामांकन के दौरान प्रत्याशी-प्रस्तावक को दिखाना होगा कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र
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झांसी। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी शिवहरि मीणा ने बुधवार को विकास भवन में राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
डीएम ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया 25 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, अत: आखिरी समय तक नामांकन का इंतजार न करें। नामांकन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक होंगे। नामांकन के अंतिम दिन एक फरवरी को जो भी उम्मीदवार तीन बजे तक रिटर्निंग ऑफि सर के कक्ष में आ जाएंगे, उन सबका नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा। प्रत्याशी एवं प्रस्तावक को वैक्सीनेशन की डबल डोज अनिवार्य है अथवा आरटीपीसीआर द्वारा की गई जांच का प्रमाण हो। एसएसपी ने कहा कि प्रत्याशी यदि वाहन से जा रहे हैं तो चेकिंग में सहयोग करें। निजी गाड़ियों पर रोक नहीं है, यदि प्रचार करते हैं तो अनुमति लेना अनिवार्य है। वाहन का खर्च प्रत्याशी घोषित होने तक पार्टी खर्च में जोड़ा जाएगा।
नोडल अधिकारी एडीएम नमामि गंगे संजय पांडेय ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान हेतु एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। यह खाता नामांकन से पहले खोला जा सकता है। नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या देनी होगी। प्रत्याशी को पूरा निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही करना होगा।
बैठक में नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन एके सिंह ने नामांकन प्रक्रिया की जानकारी दी। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के साथ आने वाले प्रस्तावक के संबंध में बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नामांकन के दौरान कितने वाहन प्रयोग किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी दी। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट आरके सिंह, अपर नगर आयुक्त शादाब असलम, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, जमुना प्रसाद कुशवाहा, भगवानदास, अमित श्रीवास्तव, सत्येंद्र पाल सिंह, राजू अहिरवार, लक्ष्मी नारायण, बालकृष्ण मौजूद रहे।
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डीएम ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया 25 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, अत: आखिरी समय तक नामांकन का इंतजार न करें। नामांकन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक होंगे। नामांकन के अंतिम दिन एक फरवरी को जो भी उम्मीदवार तीन बजे तक रिटर्निंग ऑफि सर के कक्ष में आ जाएंगे, उन सबका नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा। प्रत्याशी एवं प्रस्तावक को वैक्सीनेशन की डबल डोज अनिवार्य है अथवा आरटीपीसीआर द्वारा की गई जांच का प्रमाण हो। एसएसपी ने कहा कि प्रत्याशी यदि वाहन से जा रहे हैं तो चेकिंग में सहयोग करें। निजी गाड़ियों पर रोक नहीं है, यदि प्रचार करते हैं तो अनुमति लेना अनिवार्य है। वाहन का खर्च प्रत्याशी घोषित होने तक पार्टी खर्च में जोड़ा जाएगा।
नोडल अधिकारी एडीएम नमामि गंगे संजय पांडेय ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान हेतु एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। यह खाता नामांकन से पहले खोला जा सकता है। नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या देनी होगी। प्रत्याशी को पूरा निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही करना होगा।
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बैठक में नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन एके सिंह ने नामांकन प्रक्रिया की जानकारी दी। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के साथ आने वाले प्रस्तावक के संबंध में बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नामांकन के दौरान कितने वाहन प्रयोग किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी दी। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट आरके सिंह, अपर नगर आयुक्त शादाब असलम, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, जमुना प्रसाद कुशवाहा, भगवानदास, अमित श्रीवास्तव, सत्येंद्र पाल सिंह, राजू अहिरवार, लक्ष्मी नारायण, बालकृष्ण मौजूद रहे।
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