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न्यायालयः मृतकों का सामान चुराने वालों की जमानत नामंजूर

Sat, 07 Aug 2021 01:27 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Aug 2021 01:27 AM IST
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The bail application of the accused of stealing the belongings of the dead rejected
झांसी। कोरोना से मौत के बाद शव के पास मौजूद सामान चुराने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। आरोपी पक्ष की ओर से जमानत के लिए कोर्ट के सामने कई दलीलें दी गईं, लेकिन उनकी एक न चली।
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महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीज की मौत के बाद उनके पास मौजूद मोबाइल व अन्य कीमती सामान गायब हो जाता था। ये मामले लगातार सामने आ रहे थे। मृतकों के परिजन पुलिस के पास पहुंच रहे थे। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों प्रभात अहिरवार, विष्णु अहिरवार व अंकित अहिरवार को गिरफ्तार किया था। तीनों के पास से चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थेे। तीनों आरोपी अभी जेल में ही हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कपिल करौलिया ने बताया कि तीनों आरोपियों ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।
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