फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The accused of raping the tenant girl did not get relief

किरायेदार युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत

Fri, 26 Aug 2022 11:18 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 11:18 PM IST
विज्ञापन
The accused of raping the tenant girl did not get relief
झांसी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम शक्तिपुत्र तोमर ने किरायेदार युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक कपिल करौरिया व केशवेंद्र सिंह ने बताया कि एक युवती ने 25 जुलाई 2022 को सीपरी बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि वह सिविल लाइन निवासी नितिन सूद के मकान में किराये पर रहती थी। पिछले कुछ दिनों से मकान मालिक उसके साथ लगातार अश्लील हरकत करता आ रहा था। इसकी शिकायत मकान मालिक की पत्नी से भी की थी, इस पर उसने कहा था कि पति की हरकतों से वो भी परेशान है। युवती ने बताया कि एक रोज जब वह अपना काम कर कमरे पर पहुंची तो ताला पड़ा हुआ था। इस पर मकान मालिक से फोन पर बात की। उसने चाबी देने के बहाने घर पर बुलाया और जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed