फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The accused of grabbing lakhs of rupees in the name of job did not get relief

नौकरी के नाम पर लाखों रुपये हड़पने के आरोपी को नहीं मिली राहत

Wed, 29 Jun 2022 11:24 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jun 2022 11:24 PM IST
विज्ञापन
The accused of grabbing lakhs of rupees in the name of job did not get relief
झांसी। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपये हड़पने के आरोपी को राहत नहीं मिल पाई। सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि प्रेमनगर निवासी सैयद वाहिद अली ने 27 मार्च 2022 को नवाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आजमगढ़ के विल्ल भवतर चक निवासी ज्ञानेश्वर उपाध्याय ने वन विभाग में वन रक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे व अन्य लोगों से आवेदन लिए थे। ज्ञानेश्वर के कहने पर उसके खाते में 99 लाख 20 हजार रुपये जमा किए गए थे। यहां तक कि वेतन भुगतान के उन्हें फर्जी चेक भी उपलब्ध करा दिए गए थे, जो बाउंस हो गए। माजरा समझ में आने पर रकम वापस मांगी तो फोन बंद कर दिया। आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed