फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The accused of culpable homicide could not be released from jail.

Jhansi News: गैर इरादतन हत्या के आरोपी की नहीं हो पाई जेल से रिहाई

Tue, 09 Apr 2024 01:59 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Apr 2024 01:59 AM IST
विज्ञापन
The accused of culpable homicide could not be released from jail.
- सत्र न्यायालय ने खारिज की जमानत अर्जी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। गैर इरादतन हत्या के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। सत्र न्यायाधीश पीएन मिश्र की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि गांव अठौंदना निवासी रमेश कुशवाहा ने रक्सा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 26 दिसंबर 2023 की सुबह ग्यारह बजे स्कूलपुरा नगरा निवासी मेहंदी हसन अपने चार-पांच साथियों के साथ जबरन उसके घर में घुस आया और जमीन को लेकर विवाद करने लगा। विपक्षी बेटे रूप सिंह को पकड़कर घर से बाहर खींच लाए और हाथापाई करने लगे। उसे बचाने के लिए घर के अन्य लोग दौड़े तो विपक्षियों ने लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। घटना में रूप सिंह के सिर में चोट आई थी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed