फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Soldier gets 10 years in jail for killing wife for dowry

Jhansi News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या में फौजी को 10 साल की जेल

Wed, 22 Mar 2023 12:30 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Mar 2023 12:30 AM IST
विज्ञापन
Soldier gets 10 years in jail for killing wife for dowry
झांसी। सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर फौजी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर पत्नी को करंट लगाकर जान से मारने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने 10 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि हरियाणा के हिसार जिले के सदर थाने के ग्राम ग्राम डामा निवासी बिजेंद्र सिंह ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसने अपनी बहन सरोज की शादी 20 मार्च 2007 को हिसार के थाना सदर के ग्राम मायड निवासी राकेश कुमार से की थी। शादी के बाद से ही राकेश बहन को दहेज में कार देने की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगा था।
विज्ञापन

इस पर उसके खिलाफ 2008 में हिसार के सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन, बाद में समझौता हो गया था। साल 2012 में बहनोई राकेश कुमार बनीना कैंट में सिपाही के पद पर तैनात था। 28 मार्च 2012 की रात उसने बहन की करंट लगाकर हत्या कर दी थी। फौज के अधिकारियों ने बहन की मौत की सूचना दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त राकेश कुमार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी उसे सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed