{"_id":"64b19831bb3e333953065cf4","slug":"seven-years-in-jail-for-two-in-the-murderous-attack-on-the-couple-jhansi-news-c-11-1-jhs1002-134440-2023-07-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi News: दंपती पर जानलेवा हमले में दो को सात-सात साल की जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi News: दंपती पर जानलेवा हमले में दो को सात-सात साल की जेल
विज्ञापन
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार-तृतीय की अदालत ने दंपती पर जानलेवा हमला करने का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि चिरगांव के टोरियापुरा निवासी नीरज कुशवाहा ने थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 22 मई 2018 की रात उसके पिता जगदीश प्रसाद कुशवाहा और मां भगवती कुशवाहा ग्राम राजापुर में आयोजित भंडारे में शामिल होकर लौट रहे थे।
मोटरसाइकिल सवारों ने पिता पर जानलेवा हमला बोल दिया था। घटना में मां को भी चोटें आई थीं। पिता की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर ले जाना पड़ा था। पड़ताल में रक्सा के राजापुर निवासी मेहरबान और अर्जुन का नाम सामने आया था। न्यायालय ने उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, अदायगी न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि चिरगांव के टोरियापुरा निवासी नीरज कुशवाहा ने थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 22 मई 2018 की रात उसके पिता जगदीश प्रसाद कुशवाहा और मां भगवती कुशवाहा ग्राम राजापुर में आयोजित भंडारे में शामिल होकर लौट रहे थे।
विज्ञापन
मोटरसाइकिल सवारों ने पिता पर जानलेवा हमला बोल दिया था। घटना में मां को भी चोटें आई थीं। पिता की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर ले जाना पड़ा था। पड़ताल में रक्सा के राजापुर निवासी मेहरबान और अर्जुन का नाम सामने आया था। न्यायालय ने उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, अदायगी न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए। ब्यूरो
विज्ञापन