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Jhansi News: पुलिस के आदेश का पालन न कराने से कोर्ट नाराज

Wed, 23 Sep 2026 02:41 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:41 AM IST
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Court displeased over non-compliance with police orders.Court displeased over non-compliance with police orders.
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने पुलिस पर आदेशों का पालन न करने पर नाराजगी जताते हुए इसे न्यायालय के आदेशों के प्रति लापरवाहीपूर्ण और अवमाननाकारी रवैया बताया है। उन्होंने एसएसपी, चिरगांव एवं नवाबाद थाना प्रभारी पर नाराजगी जाहिर की है।
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कोर्ट ने आत्माराम बनाम ओमप्रकाश मामले में 21 अगस्त को आत्माराम के खिलाफ धारा 82 व 83 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा समेत 20 हजार रुपये की धनराशि वसूली के लिए जमानतदारों के विरुद्ध वारंट जारी किए थे। इसे तामील कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा गया। चिरगांव के प्रभारी निरीक्षक को भी निर्देश दिए गए थे। पूर्व अनुपालन के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया था लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को आत्माराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश पत्र जारी किए जाएंगे वहीं, चिरगांव के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 29 एवं न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत नोटिस के निर्देश दिए वहीं, दूसरे मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नवाबाद थाना प्रभारी को 23 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह आदेश मृतका ज्योति आर्या के पोस्टमार्टम विसरा रिपोर्ट की द्वितीय प्रति प्रस्तुत करने में हो रही देरी के संबंध में दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने कई बार समय मांगा था। न्यायालय ने पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई में विलंब को न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास माना है।
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