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Jhansi News: गैंगस्टर में दोषी को सात साल की सजा

Tue, 21 Jan 2025 12:35 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2025 12:35 AM IST
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Seven years imprisonment to the culprit in gangster case
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने गैंगस्टर में दोषी को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला भदैयापुरा निवासी संजू कुशवाहा गिरोह बनाकर अनैतिक कार्य करते हुए समाज में भय व आतंक फैला रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। गवाहों व साक्ष्यों को देखते हुए न्यायाधीश ने संजू कुशवाहा को सात साल की सजा सुनाई। संवाद
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