फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Seven years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder

Jhansi News: गैर इरादतन हत्या में सात साल का कारावास

Sat, 24 May 2025 01:54 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 May 2025 01:54 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder

विज्ञापन
झांसी। थाना गुरसराय में एक युवक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एडीजे गरौठा ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सात साल के कठोर कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।




एडीजीसी राजेंद्र रावत ने बताया कि 16 मार्च 2019 को थाना गुरसराय में धारा 304 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मुकेश उर्फ टरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की दलील और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को न्यायालय एडीजे गरौठा ने मुकेश उर्फ टरी निवासी माधोपुरा थाना गुरसराय को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed