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सजा के विरुद्ध न्यायालय ने की अपील खारिज
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court in jhansi
- फोटो : demo
सजा के विरुद्ध न्यायालय ने की अपील खारिज
झांसी।। चेक बाउंस होने के मामले में एसीजेएम द्वितीय के न्यायालय में सुनाई गई सजा व 18 लाख रुपये अर्थदंड के विरुद्ध की गई अपील को अपर जिला जज न्यायालय संख्या पांच अभय श्रीवास्तव की अदालत में खारिज कर सजा को बरकर रखा गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मई 2011 को बाहर खंडेराव गेट सिविल लाइन निवासी ओम प्रकाश कपूर ने साकेत कॉलोनी निवासी कैलाश चंद्र गुप्ता से 10 लाख रुपयों की मांग की थी। जिस पर कैलाश चंद्र गुप्ता ने छह लाख रुपये नकद तथा माह अगस्त मे तीन लाख रुपये दिए थे। माह अक्टूबर 2011 में पत्नी की बीमारी के उपचार के लिए रुपयों की मांग किए जाने पर छह लाख रुपये सहित कुल 15 लाख रुपये दिए जाने के बाद ओम प्रकाश कपूर ने 15 लाख रुपये की चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दी थी। चेक बाउंस होने पर एसीजेएम द्वितीय के न्यायालय में धारा 138 एनआईएक्ट के तहत मुकदमे में न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश कपूर को एक वर्ष के कारावास एवं 18 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध ओम प्रकाश कपूर ने अपील दायर की थी। सुनवाई उपरांत अपर जिला जज पंचम अभय श्रीवास्तव ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा बरकरार रखते हुए ओम प्रकाश कपूर की अपील खारिज कर दी। न्यायालय में अनुपस्थित ओम प्रकाश कपूर की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय द्वारा वारंट भी जारी किए हैं।
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झांसी।। चेक बाउंस होने के मामले में एसीजेएम द्वितीय के न्यायालय में सुनाई गई सजा व 18 लाख रुपये अर्थदंड के विरुद्ध की गई अपील को अपर जिला जज न्यायालय संख्या पांच अभय श्रीवास्तव की अदालत में खारिज कर सजा को बरकर रखा गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मई 2011 को बाहर खंडेराव गेट सिविल लाइन निवासी ओम प्रकाश कपूर ने साकेत कॉलोनी निवासी कैलाश चंद्र गुप्ता से 10 लाख रुपयों की मांग की थी। जिस पर कैलाश चंद्र गुप्ता ने छह लाख रुपये नकद तथा माह अगस्त मे तीन लाख रुपये दिए थे। माह अक्टूबर 2011 में पत्नी की बीमारी के उपचार के लिए रुपयों की मांग किए जाने पर छह लाख रुपये सहित कुल 15 लाख रुपये दिए जाने के बाद ओम प्रकाश कपूर ने 15 लाख रुपये की चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दी थी। चेक बाउंस होने पर एसीजेएम द्वितीय के न्यायालय में धारा 138 एनआईएक्ट के तहत मुकदमे में न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश कपूर को एक वर्ष के कारावास एवं 18 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध ओम प्रकाश कपूर ने अपील दायर की थी। सुनवाई उपरांत अपर जिला जज पंचम अभय श्रीवास्तव ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा बरकरार रखते हुए ओम प्रकाश कपूर की अपील खारिज कर दी। न्यायालय में अनुपस्थित ओम प्रकाश कपूर की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय द्वारा वारंट भी जारी किए हैं।
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