फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   saja ke khilaf court ne ki aapil kharij

सजा के विरुद्ध न्यायालय ने की अपील खारिज

Sat, 05 Oct 2019 02:03 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2019 02:03 AM IST
विज्ञापन
saja ke khilaf court ne ki aapil kharij
court in jhansi - फोटो : demo
सजा के विरुद्ध न्यायालय ने की अपील खारिज
विज्ञापन

झांसी।। चेक बाउंस होने के मामले में एसीजेएम द्वितीय के न्यायालय में सुनाई गई सजा व 18 लाख रुपये अर्थदंड के विरुद्ध की गई अपील को अपर जिला जज न्यायालय संख्या पांच अभय श्रीवास्तव की अदालत में खारिज कर सजा को बरकर रखा गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मई 2011 को बाहर खंडेराव गेट सिविल लाइन निवासी ओम प्रकाश कपूर ने साकेत कॉलोनी निवासी कैलाश चंद्र गुप्ता से 10 लाख रुपयों की मांग की थी। जिस पर कैलाश चंद्र गुप्ता ने छह लाख रुपये नकद तथा माह अगस्त मे तीन लाख रुपये दिए थे। माह अक्टूबर 2011 में पत्नी की बीमारी के उपचार के लिए रुपयों की मांग किए जाने पर छह लाख रुपये सहित कुल 15 लाख रुपये दिए जाने के बाद ओम प्रकाश कपूर ने 15 लाख रुपये की चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दी थी। चेक बाउंस होने पर एसीजेएम द्वितीय के न्यायालय में धारा 138 एनआईएक्ट के तहत मुकदमे में न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश कपूर को एक वर्ष के कारावास एवं 18 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध ओम प्रकाश कपूर ने अपील दायर की थी। सुनवाई उपरांत अपर जिला जज पंचम अभय श्रीवास्तव ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा बरकरार रखते हुए ओम प्रकाश कपूर की अपील खारिज कर दी। न्यायालय में अनुपस्थित ओम प्रकाश कपूर की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय द्वारा वारंट भी जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed