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Jhansi News: आरपीएफ ने 115 मामलों में वसूला 1,35,405 रुपये जुर्माना

Fri, 10 Jul 2026 02:41 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Fri, 10 Jul 2026 02:41 AM IST
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RPF collected a fine of Rs 1,35,405 in 115 cases
झांसी। आरपीएफ स्टेशन पोस्ट ने जन विश्वास अधिनियम के तहत 15 दिनों में 115 से अधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया। 25 जून से नौ जुलाई तक आरपीएफ ने सर्वाधिक कार्रवाई अवैध वेंडरों और सबसे कम धूम्रपान करने वालों पर की है।
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रेलवे में छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर जेल की सजा कम करके उसकी जगह पर जुर्माने के नियम के लिए लागू जन विश्वास अधिनियम 19 जून को लागू किया गया। रेल सुरक्षा बल ने उक्त अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई गई ईएफटी (जुर्माना भरने वाली रसीद) के बाद 25 जून से कार्रवाई शुरू की। 15 दिनों में आरपीएफ ने ट्रेनों व प्लेटफार्म पर अवैध रूप से खाद्य पदार्थों को बेचने वाले 50 अवैध वेंडरों पर की। इसके अलावा अनाधिकृत रूप से प्लेटफार्म पर घूमते हुए 19, रेलवे परिक्षेत्र में अनाधिकृत रूप से वाहन पार्किंग करने पर 45 पर जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही धूम्रपान सहित 115 मामलों में कार्रवाई करते हुए सभी से 1,35,405 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जन विश्वास अधिनियम को लेकर आरपीएफ ने पिछले 15 दिन में 115 लोगों पर कार्रवाई है। निरंतर अभियान चलाकर आरपीएफ रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज करेगी।
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किस पर कितना जुर्माना
अपराध जुर्माना रुपये में
बिना टिकट 500
अवैध वेंडिंग 2000
धूम्रपान 2000
महिला कोच में पुरुष 2500
अवैध पार्किंग 500
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