फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Postal superintendents fined 30,000 for not receiving parcels

Jhansi News: पार्सल न मिलने पर डाक अधीक्षकों पर 30 हजार का जुर्माना

Wed, 24 Sep 2025 02:07 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Sep 2025 02:07 AM IST
विज्ञापन
Postal superintendents fined 30,000 for not receiving parcels
झांसी। मेघालय के शिलांग से 40 हजार रुपये का गृहस्थी का सामान न मिलने पर उपभोक्ता न्यायालय ने मेघालय और झांसी के डाक अधीक्षकों पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

मूल रूप से कानपुर के किदवई नगर व हाल निवासी मिनर्वा के पीछे स्टेट बैंक के पास के सुनील कुमार ने 4 जनवरी 2022 को उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया था। बताया था कि उसने 14 अगस्त 2021 को 40 हजार का एक कंसाइनमेंट शिलांग में डाक विभाग से बुक कराया था। उस पार्सल को रघुवीर सिंह के नाम पर झांसी भेजा गया था जो कि उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उसका पार्सल शिलांग से गुवाहटी, कोलकाता, पटना, इलाहबाद, आगरा, लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद के रूट से डाक विभाग ने भेजा। हैदराबाद में डिलेवरी कंफर्म भी कर दी, जबकि पार्सल झांसी में रिसीव कराना था।
विज्ञापन

डाक विभाग के अधीक्षकों ने अपने पक्ष में कहा कि यदि सामान इतना कीमती था तो उसका बीमा कराया जाना चाहिए था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने डाक अधीक्षकों पर पार्सल सही पते पर न पहुंचाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना तथा मानसिक कष्ट देने पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। यह धनराशि दो महीने में वादी को प्रदान करनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed