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पॉलिटेक्निक कांड में दो आरोपियों की जमानत खारिज

Tue, 26 Jan 2021 01:17 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 26 Jan 2021 01:17 AM IST
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Polytecnic cand two accused jamanat cancil
झांसी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के ब्वॉयज छात्रावास में नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार 11 अक्तूबर 2020 को पॉलिटेक्निक के ब्वॉयज छात्रावास में नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सीपरी बाजार थाना पुलिस ने महोबा जिले के थाना कुलपहाड़ निवासी रोहित कुमार सैनी, महोबा के थाना कबरई के छानीकला निवासी भरत कुमार कुशवाहा, गोंडा के थाना वजीरगंज अंतर्गत मोहल्ला पाठकपुरवा निवासी शैलेंद्र नाथ पाठक, थाना टहरौली के ग्राम खिल्लावारी निवासी मयंक शिवहरे, प्रयागराज के थाना थरवई निवासी विपिन तिवारी व मऊरानीपुर के रानीपुर अंतर्गत रौनयापुरा मोहल्ला निवासी मोनू पार्या व धर्मेंद्र पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा था। सोमवार को धर्मेंद्र और मोनू पार्या की तरफ से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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