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Jhansi News: ट्रेन में तेज आवाज में गाने बजाने पर होगी जेल

Sat, 24 Oct 2026 02:35 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:35 AM IST
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Playing music at high volume on a train will lead to imprisonment.
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। रेल यात्रा के दौरान मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने सुनना, रील देखना, वीडियो चलाना या स्पीकर मोड पर ऑडियो बजाना अन्य यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बन सकता है। ऐसे में रेलवे अधिनियम के तहत एक हजार रुपये जुर्माना या छह माह की जेल या दोनों हो सकती हैं। इसी क्रम में झांसी मंडल के रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों को इसकी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।


जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 में किए गए संशोधनों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रेलवे परिसर या यात्रा में यात्रियों की सुविधा प्रभावित करने वाले व्यवहार पर 1,000 तक का जुर्माना या छह माह की जेल अथवा दोनों लगाया जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल पर गाने, वीडियो, रील या अन्य ऑडियो सामग्री सुनते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करें और मोबाइल का स्पीकर तेज आवाज में न चलाएं।
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