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पीईटी : सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील करने के निर्देश
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झांसी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 25, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर को होगी। यह परीक्षा जनपद में दो पालियों में 37 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। नोडल अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने शुक्रवार शाम तक सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा, केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, पेजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करने वाले कर्मचारियों की सूची पहले से उपलब्ध कराई जाए। इससे सुरक्षा के मद्देनजर उनका सत्यापन कराया जा सकेगा। सभी कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लिखित रूप में निर्धारित कर सूची परीक्षा से पहले देनी होगी। परीक्षा केंद्रों पर बिजली, साफ-सफाई, शौचालय और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने आवंटित केंद्रों का भ्रमण कर केंद्र व्यवस्थापक और सहायक केंद्र व्यवस्थापक से समन्वय स्थापित करें। वे परीक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का समय रहते सत्यापन भी कर लें।
परीक्षा दिवस के निर्देश
परीक्षा की प्रत्येक तिथि को मजिस्ट्रेटों को सुबह छह बजे तक अपने आवंटित केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें कलक्ट्रेट स्थित परीक्षा नियंत्रण कक्ष को अपनी उपस्थिति की सूचना देनी होगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर यह प्रतिबंध उससे बाहर भी लागू होगा।
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प्रतिबंधित गतिविधियां
केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य का प्रवेश वर्जित रहेगा। केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित है। परीक्षा अवधि में पीसीओ, फैक्स, इंटरनेट और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का संचालन भी नहीं होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो।
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उन्होंने कहा, केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, पेजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करने वाले कर्मचारियों की सूची पहले से उपलब्ध कराई जाए। इससे सुरक्षा के मद्देनजर उनका सत्यापन कराया जा सकेगा। सभी कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लिखित रूप में निर्धारित कर सूची परीक्षा से पहले देनी होगी। परीक्षा केंद्रों पर बिजली, साफ-सफाई, शौचालय और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने आवंटित केंद्रों का भ्रमण कर केंद्र व्यवस्थापक और सहायक केंद्र व्यवस्थापक से समन्वय स्थापित करें। वे परीक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का समय रहते सत्यापन भी कर लें।
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परीक्षा दिवस के निर्देश
परीक्षा की प्रत्येक तिथि को मजिस्ट्रेटों को सुबह छह बजे तक अपने आवंटित केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्हें कलक्ट्रेट स्थित परीक्षा नियंत्रण कक्ष को अपनी उपस्थिति की सूचना देनी होगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर यह प्रतिबंध उससे बाहर भी लागू होगा।
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प्रतिबंधित गतिविधियां
केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य का प्रवेश वर्जित रहेगा। केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित है। परीक्षा अवधि में पीसीओ, फैक्स, इंटरनेट और अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का संचालन भी नहीं होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो।