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उद्योग लगाने के लिए 72 घंटे में मिलेगी परमीशन, 1000 दिन नहीं होगा निरीक्षण
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झांसी। नया उद्योग शुरू करने के लिए अब लोगों को उद्योग विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। महज 72 घंटे में स्वीकृति जारी कर दी जाएगी, जबकि 1000 दिनों तक किसी भी विभाग द्वारा इकाई का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। सरलीकरण योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई है।
किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए लोगों को तमाम विभागों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। इसमें समय जाया होता है, साथ ही लागत भी बढ़ जाती है। इससे राहत देने के लिए उद्योग विभाग की ओर से नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा महज 72 घंटे में औद्योगिक इकाई शुरू करने की परमीशन दे दी जाएगी। हालांकि, इससे पहले आवेदक को जिन-जिन विभागों से एनओसी लेनी है, उनका निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके अलावा इकाई स्थापित होने पर 1000 दिनों तक कोई भी विभाग द्वारा इकाई का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। एमएसएमई सरलीकरण अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई है।
उद्यमियों का सारथी बनेगा एप
झांसी। उद्योग विभाग द्वारा उद्यम सारथी नाम का एप लांच किया गया है। इसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के जरिये ऋण के संबंध में जानकारी हासिल की जा सकती है। एक्सपर्ट से बातचीत का भी विकल्प है। साथ ही विभिन्न व्यवसायों की सौ से अधिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी एप पर उपलब्ध हैं। उत्पादन करने व उत्पाद को बेचने की जानकारी भी इस पर दी गई है। इसके अलावा एप पर उद्यमियों के लिए अन्य सहूलियतें भी हैं।
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72 घंटे में परमीशन जारी करने और 1000 दिनों तक निरीक्षण न करने की व्यवस्था एमएसएमई सरलीकरण अधिनियम के तहत की गई है। इससे उद्यम स्थापित करने व उसे आगे बढ़ाने में आसानी होगी। इसके अलावा उद्यमियों के लिए उद्यम सारथी एप भी लांच किया गया है।
- मनीष चौधरी, उपायुक्त उद्योग
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किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए लोगों को तमाम विभागों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। इसमें समय जाया होता है, साथ ही लागत भी बढ़ जाती है। इससे राहत देने के लिए उद्योग विभाग की ओर से नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा महज 72 घंटे में औद्योगिक इकाई शुरू करने की परमीशन दे दी जाएगी। हालांकि, इससे पहले आवेदक को जिन-जिन विभागों से एनओसी लेनी है, उनका निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके अलावा इकाई स्थापित होने पर 1000 दिनों तक कोई भी विभाग द्वारा इकाई का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। एमएसएमई सरलीकरण अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई है।
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उद्यमियों का सारथी बनेगा एप
झांसी। उद्योग विभाग द्वारा उद्यम सारथी नाम का एप लांच किया गया है। इसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के जरिये ऋण के संबंध में जानकारी हासिल की जा सकती है। एक्सपर्ट से बातचीत का भी विकल्प है। साथ ही विभिन्न व्यवसायों की सौ से अधिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी एप पर उपलब्ध हैं। उत्पादन करने व उत्पाद को बेचने की जानकारी भी इस पर दी गई है। इसके अलावा एप पर उद्यमियों के लिए अन्य सहूलियतें भी हैं।
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72 घंटे में परमीशन जारी करने और 1000 दिनों तक निरीक्षण न करने की व्यवस्था एमएसएमई सरलीकरण अधिनियम के तहत की गई है। इससे उद्यम स्थापित करने व उसे आगे बढ़ाने में आसानी होगी। इसके अलावा उद्यमियों के लिए उद्यम सारथी एप भी लांच किया गया है।
- मनीष चौधरी, उपायुक्त उद्योग