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आधुनिक पशु वधशाला को अनुमति मिली

Tue, 10 Oct 2017 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूराो
अमर उजाला ब्यूराो Updated Tue, 10 Oct 2017 01:41 AM IST
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permission to slaughter house
administration news - फोटो : demo
झांसी। शहर के भगवंतपुरा में प्रदेश की 33 वीं आधुनिक पशु वधशाला (स्लाटर हाउस) शुरू होगी। स्लाटर हाउस को सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अनापत्ति मिलने के बाद राज्य स्तरीय समिति ने भी अनुमति दे दी है। वधशाला में प्रतिदिन 300 बड़े व इतने ही छोटे पशुओं का वध कर मांस सप्लाई किया जाएगा।
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भगवंतपुरा में वर्षों पहले पशु वधशाला थी, लेकिन मानक पूरे नहीं करने के कारण हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तभी से आधुनिक पशुवध शाला खोले जाने की तैयारियां चल रही थीं। अलमर्जिया एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से निवर्तमान पार्षद चौधरी खुर्शीद के भाई ने मेरठ व दिल्ली के दो पार्टनरों के साथ मिलकर स्लाटर हाउस शुरू करने के लिए आवेदन किया था। कई प्रक्रियाओं के बीच से गुजरने के बाद राज्य स्तरीय समिति और उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। इस संबंध में नगर विकास विकास सचिव/ राज्य स्तरीय समिति अध्यक्ष श्रीप्रकाश सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।
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स्लाटर हाउस में पांच सौ पशुओं के वध की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन 300 बड़े और 300 छोटे पशुओं के वध की अनुमति दी गई है। नर भैंसा की संख्या बढ़ाने के लिए संस्था को पशु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करनी होगी। स्थानीय नगर निकायों की आवश्यकता के अनुसार पशु वध कर मांस की सप्लाई करना अनिवार्य होगा। दुधारू, गर्भित और प्रजनन योग्य पशुओं का वध करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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जेडीए ने डेढ़ करोड़ शमन शुल्क लगाया
अलमर्जिया एग्रो फूड्स द्वारा भगवंतपुरा में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की जांच कराई गई, जिसमें निर्माण कार्य नक्शा के अनुरूप पाया गया। हालांकि, निर्माणकर्ता ने कोल्ड स्टोरेज की अतिरिक्त जमीन को शामिल करते हुए बिना नक्शा पास कराए वहां पर निर्माण करा लिया। इस पर जेडीए ने अवैध निर्माण पर 1.52 करोड़ रुपये शमन शुल्क जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है।

नगर निगम ने नोटिस दिया
स्लाटर हाउस की अनुमति मिलने की जानकारी नगर निगम को नहीं होने और स्लाटरिंग का काम शुरू होने की जानकारी मिलने पर नगर निगम ने स्लाटर हाउस को नोटिस जारी किया है।



केंद्रीय मंत्रालय से मिली अनुमति
आधुनिक पशु वधशाला को केंद्रीय मंत्रालय से अनुमति मिल गई है। नियमानुसार सब सही है, इसलिए कंपनी को स्लाटरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेडीए ने जो शमन शुल्क लगाया था, वह नियमानुसार जमा किया जा रहा है।
- कर्ण सिंह चौहान
जिलाधिकारी
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