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Jhansi News: बिना मान्यता चल रहे स्कूल को बंद करने का आदेश, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

Fri, 20 Mar 2026 01:50 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Mar 2026 01:50 AM IST
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Order Issued to Close Unrecognized School; Fine of One Lakh Rupees Also Imposed
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। बिना मान्यता के शिवपुरी रोड स्थित सिजवाहा में संचालित हो रहे दिल्ली पब्लिक स्कूल को तत्काल बंद करने का आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया है। इसके अलावा, स्कूल के प्रबंधक/प्रधानाध्यापक पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
बीएसए विपुल शिवा सागर ने बताया कि स्कूल प्रबंधन को मान्यता से संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अब तक कोई भी अभिलेख राजकोष प्रेरणा पोर्टल एवं कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। शासनादेश के अनुसार, बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालय के संचालन को बंद करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है।
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ऐसे में बिना मान्यता सिजवाहा में डीपीएस के संचालन पर एक लाख रुपये का दंड लगाया गया है। इसे जमा करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। यदि राशि समय पर जमा नहीं की जाती है तो आर्थिक दंड की वसूली भू-राजस्व की तरह करने के लिए उच्चाधिकारियों को संदर्भित कर दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यालय का संचालन बिना मान्यता नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता मिला तो कार्रवाई की जाएगी।
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