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अब घर बैठे बनेगा शादी, पार्टी के लिए वाहनों का परमिट
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झांसी। शादी, पार्टी के लिए वाहनों के अतिरिक्त परमिट के लिए अब आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शासन ने इस व्यवस्था को भी ऑनलाइन कर दिया है और उसका स्वीकृति पत्र भी घर बैठे ही मिलेगा।
संभागीय परिवहन विभाग से संबंधित काम ऑनलाइन हो गए हैं। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अल्पकालिक परमिट बनवाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अभी तक परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन और प्रक्रिया होती थी, लेकिन इसमें आरटीओ या फिर एआरटीओ के हस्ताक्षर जरूरी थे। कई बार ऐसा होता था कि सार्वजनिक अवकाश या फिर आरटीओ या एआरटीओ छुट्टी पर होने से हस्ताक्षर की प्रक्रिया लटक जाती थी। इस पर शासन ने अब प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। जैसे ही आवेदक फीस जमा करेंगे और उसको रसीद जारी होने के सात दिन बाद स्वीकृति पत्र आवेदक को मिल जाएगा।
गाड़ियों को अलग-अलग तरह के परमिट जारी किए जाते हैं, जिसमें ऑल इंडिया परमिट प्रदेश व पांच साल का स्पेशल रूट का परमिट जारी किया जाता है। अल्पकालिक परमिट के लिए एक से तीन दिन के लिए 550 और सात दिन के लिए एक हजार रुपये फीस जमा कराई जाती है। पहले इस पर आरटीओ और एआरटीओ हस्ताक्षर करते थे। इसके बाद जारी किया जाता था, लेकिन अब शासन ने इसमें बदलाव कर दिया है। यह सीधे जारी कर दिए जाएंगे। - सत्येंद्र कुमार एआरटीओ
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संभागीय परिवहन विभाग से संबंधित काम ऑनलाइन हो गए हैं। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अल्पकालिक परमिट बनवाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अभी तक परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन और प्रक्रिया होती थी, लेकिन इसमें आरटीओ या फिर एआरटीओ के हस्ताक्षर जरूरी थे। कई बार ऐसा होता था कि सार्वजनिक अवकाश या फिर आरटीओ या एआरटीओ छुट्टी पर होने से हस्ताक्षर की प्रक्रिया लटक जाती थी। इस पर शासन ने अब प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। जैसे ही आवेदक फीस जमा करेंगे और उसको रसीद जारी होने के सात दिन बाद स्वीकृति पत्र आवेदक को मिल जाएगा।
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गाड़ियों को अलग-अलग तरह के परमिट जारी किए जाते हैं, जिसमें ऑल इंडिया परमिट प्रदेश व पांच साल का स्पेशल रूट का परमिट जारी किया जाता है। अल्पकालिक परमिट के लिए एक से तीन दिन के लिए 550 और सात दिन के लिए एक हजार रुपये फीस जमा कराई जाती है। पहले इस पर आरटीओ और एआरटीओ हस्ताक्षर करते थे। इसके बाद जारी किया जाता था, लेकिन अब शासन ने इसमें बदलाव कर दिया है। यह सीधे जारी कर दिए जाएंगे। - सत्येंद्र कुमार एआरटीओ
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