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Jhansi News: अब मंडी लाइसेंस के लिए 100-100 की नोटरी पर देना होगा हलफनामा

Tue, 23 Jun 2026 02:19 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Tue, 23 Jun 2026 02:19 AM IST
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Now for Mandi license, affidavit will have to be given at a notary of Rs. 100 each.
झांसी। अब मंडी लाइसेंस चाहिए या फिरनवीनीकरण कराने के लिए व्यापारियों को 100-100 रुपये के स्टांप पर दो गारंटर की गारंटी देनी होनी। गारंटर भी वही होगी जिसके पास लाइसेंस हो। इस नए नियम ने व्यापारियों को परेशानी में डाल दिया है। तीनों मंडियों में करीब एक हजार से अधिक लाइसेंस धारक हैं।
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मंडी में लाइसेंस नवीनीकरण कराने के साथ ही नवीन लाइसेंस बनवाने के लिए व्यापारियों से 250 रुपये लाइसेंस शुल्क लिया जाता था। पुराने लाइसेंस ही 30 जून को नवीनीकरण किए जाते थे। तीनों मंडियों भोजला, पुरानी गल्ला मंडी, फल और सब्जी मंडी में करीब 1000 से अधिक व्यापारी है जो लाइसेंस लेकर अपना व्यापार कर रहे हैं। इनमें गल्ला मंडी के 250, पुरानी गल्ला मंडी में 150 से अधिक, फल मंडी में 250 और सब्जी मंडी में 350 से अधिक लाइसेंस धारक हैं। पुराने लाइसेंस धारक व्यापारी इस बार अपना लाइसेंस नवीनीकरण कराने पहुंचे तो इस बार ज्ञात हुआ कि नए नियम के आधार पर अब उन्हें दो गारंटर चाहिए। गारंटर भी वहीं होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा। वह भी गारंटी 100-100 रुपये की नोटरी पर देना होगा। इससे यह होगा कि जो भी व्यापारियों पर बकाया रह जाता है तो गारंटर से उसकी वसूली होगी। इस संबंध में डीडी मंडी संजय सिंह ने बताया कि नया नियम आने के बाद अब व्यापारियों को उसी आधार पर लाइसेंस नवीनीकरण और नवीन लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
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डेढ़ प्रतिशत देना होता है मंडी शुल्क
मंडी में कोई व्यापारी किसान ने खरीद फरोख्त करता है तो उसके एवज में व्यापारियों को डेढ़ प्रतिशत मंडी शुल्क देना होता है। यह शुल्क कृषि उपज के कुल मूल्य (प्रति सैकड़ा या प्रतिशत के आधार पर) पर वसूला जाता है। किसान और व्यापारी के बीच सौदा तय होने के बाद, व्यापारी द्वारा एक निर्धारित फॉर्म (जैसे प्रपत्र-6/7) भरा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत व्यापारी कुल उपज के मूल्य के अनुपात में मंडी शुल्क मंडी समिति के कार्यालय में जमा करता है।
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व्यवस्था ऑनलाइन के कारण हुआ बदलाव
पहले लाइसेंस और रिन्युअल आदि के लिए मैनुअल तरीके से ही काम होता था। लेकिन अब प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इसमें भुगतान, लाइसेंस आदि में पारदर्शिता आ जाएगी। इसके साथ ही अब जो लाइसेंस बनेंगे उसमें अगले साल रिन्युअल के वक्त गारंटर की जरूरत नहीं होगी।



व्यापारियों पर 15-15 दिन में लाखों का बकाया रहता है। हालांकि, वह लोग जमा करते हैं पर नए नियम के आधार पर व्यापारी एक दूसरे की गारंटी देने में कतरा रहे हैं। - अतीत राय, अध्यक्ष, गल्ला व्यापार मंडी

व्यवस्था ऑनलाइन के कारण यह बदलाव किया गया है। कई ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास 30-40 पुराना लाइसेंस है। ऐसे में उन व्यापारियों को कागजी कार्रवाई में दिक्कत है। - सुरेश कुमार मारकानी, थोक फल विक्रेता





नए नियमों के विरोध में उतरे व्यापारी, किया घेराव
गल्ला व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतीत राय के साथ सैकड़ों व्यापारियों ने राज्य कृषि उत्पादन मंंडी परिषद के मंडल उपनिदेशक संजय सिंह का घेराव किया। व्यापारियों ने मांग की है कि हर वर्ष 30 जून को लाइसेंस का रिन्युअल होता है। जब व्यापारी लाइसेंस बनवाता है तो उसी समय वह दो व्यापारियों की गारंटी देता है। लेकिन अब मंंडी समिति लाइंस नवीनीकरण में भी गारंटी अनावश्यक रूप से मांग रही है। इससे व्यापारियों में काफी रोष है। इस गारंटी के विरोध में व्यापारियों ने मंंडी उपनिदेशक के माध्यम से निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंंडी परिषद लखनऊ को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन देने वालों में अमन अग्रवाल, महामंत्री संतोष गुप्ता, उमेश गुप्ता, हरभजन साहू, अशोक अग्रवाल, बालकिशन अग्रवाल, कृपेश अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे।
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