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अब उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराने के लिए नहीं देना होगा हलफनामा

Thu, 03 Feb 2022 01:12 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Feb 2022 01:12 AM IST
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Now consumers will not have to give affidavit for transfer of electricity connection
झांसी। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। यदि वह किसी और को अपना बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो हलफनामे की जरूरत नहीं पडे़गी। इस संबंध में यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक ने एक आदेश जारी किया है।
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अधिशासी अभियंता डी. यादुवेंदु ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह खुशखबर है। यूपी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अगर कोई व्यक्ति अपने बिजली कनेक्शन का ट्रांसफर दूसरे को करना चाहते हैं, तो अब उपभोक्ताओं को हलफनामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना बिजली कनेक्शन ट्रांसफर कराना है, तो उसे हलफनामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले 10 रुपये का स्टांप पेपर पर हलफनामा लिखा जाता था। फिर उसकी जांच होती और तब जाकर बिजली कनेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब सिर्फ एक सादे कागज पर अपना विवरण देकर कनेक्शन के हस्तांतरण या स्वामित्व में परिवर्तन हो जाएगा।
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