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Jhansi News: पति-पत्नी को पीटने के दोषी को तीन साल का कारावास
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23 साल बाद आया फैसला, ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी /गरौठा। 23 साल पहले गरौठा थाना क्षेत्र के गरौठा कस्बे में पति-पत्नी को पीटने के दोषी शिवचरण को एसीजेएम मयंक प्रकाश की अदालत ने 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक 11 अप्रैल, 2003 को गरौठा निवासी रामेश्वर प्रसाद मिश्रा हैंड पंप से नहा कर लौट रहा था। तभी रास्ते में शिवचरण और उसके दो भाइयों रामचरण और लक्ष्मी नारायण ने रास्ता रोककर लात घूसों से पिटाई कर दी थी। फरियादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान इस मामले के एक आरोपी रामचरण की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे आरोपी लक्ष्मी नारायण का अलग केस चल रहा है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई गरौठा एसीजेएम न्यायालय में हुई। इसमें न्यायालय ने दोषी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो अलग-अलग धाराओं में ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना के वक्त आरोपी की उम्र करीब 40 साल थी लेकिन अब 60 साल के ऊपर है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी /गरौठा। 23 साल पहले गरौठा थाना क्षेत्र के गरौठा कस्बे में पति-पत्नी को पीटने के दोषी शिवचरण को एसीजेएम मयंक प्रकाश की अदालत ने 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक 11 अप्रैल, 2003 को गरौठा निवासी रामेश्वर प्रसाद मिश्रा हैंड पंप से नहा कर लौट रहा था। तभी रास्ते में शिवचरण और उसके दो भाइयों रामचरण और लक्ष्मी नारायण ने रास्ता रोककर लात घूसों से पिटाई कर दी थी। फरियादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान इस मामले के एक आरोपी रामचरण की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे आरोपी लक्ष्मी नारायण का अलग केस चल रहा है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई गरौठा एसीजेएम न्यायालय में हुई। इसमें न्यायालय ने दोषी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो अलग-अलग धाराओं में ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना के वक्त आरोपी की उम्र करीब 40 साल थी लेकिन अब 60 साल के ऊपर है।
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