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Jhansi News: पुलिस टीम पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले के दोषी को आठ साल की सजा

Wed, 28 May 2025 02:02 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 28 May 2025 02:02 AM IST
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Man convicted of deadly axe attack on police team sentenced to 8 years in prison

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। गैर जमानती वॉरंट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर युवक ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में एक सिपाही घायल हो गया था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी युवक प्रमोद कुमार पर अपराध सिद्ध होने पर आठ साल की सजा और 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यह सजा न्यायाधीश ने एक साल आठ महीने में हुई सुनवाई के बाद दी।



थाना गरौठा के ग्राम दुरखुरु निवासी प्रमोद कुमार पहले से ही एक मामले में वांछित था तथा न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था। 23 सितंबर 2023 को थाना एरच में उपनिरीक्षक को उनके थाना क्षेत्र के मोहल्ला नहरकोटी में आरोपी के होने की सूचना मिली। सूचना पर उपनिरीक्षक अपनी टीम के साथ दोपहर ढाई बजे दबिश देने पहुंचे। पुलिस टीम को देख आरोपी प्रमोद ने कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। इसमें सिपाही हरवीर सिंह घायल हो गए थे। उनके हाथ की दो उंगलियां कट गई थीं। घटना को अंजाम देने के बाद दोषी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने एरच थाना में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद दोषी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
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मामले की सुनवाई कर अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वर्मा ने आरोपी प्रमोद को दोषी पाते हुए आठ साल की सजा और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया। लोकसेवक के कार्य में बाधा डालने और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने के मामले में सात-सात की सजा और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त छह-छह माह का कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का फैसला सुनाया।
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