फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Making reels at the station will be costly, you will be jailed

Jhansi News: स्टेशन पर रील बनाना पड़ेगा भारी, होगी जेल

Fri, 30 May 2025 01:58 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 May 2025 01:58 AM IST
विज्ञापन
Making reels at the station will be costly, you will be jailed

विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। रेलवे स्टेशन परिसर में किसी भी प्रकार के वीडियाे बनाने या फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में महिला यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान कनेक्शन और संवेदनशील वीडियो लीक करने का मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

अब स्टेशन परिसर में रील बनाने या वीडियोग्राफी कर उसे सोशल मीडिया पर डालने वालों पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रहेगी। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों को अब जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। इसके लिए आरपीएफ ने सुरक्षा के लिहाज से स्टेशन परिसर में सूचना चस्पा कर दी है। हाल ही में पाकिस्तानी कनेक्शन के बाद सुर्खियों में आई महिला यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के कई एतिहासिक स्मारकों और अन्य संवेदनशील जगहों का वीडियो बनाकर गोपनीयता को भंग करने का मामला सामने आया था।
विज्ञापन




इसको ध्यान में रखते हुए आरपीएफ और जीरआरपी ने स्टेशन परिसर में सुरक्षा के लिहाज से किसी भी प्रकार का वीडियो बनाने या फोटो खींचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर रविंद्र कौशिक ने बताया कि स्टेशन परिसर व प्लेटफॉर्म पर लगे कैमरों से इसकी निगरानी का काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्लेटफाॅर्म पर भी इन आदेशों का पालन कराने के लिए जवान तैनात किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed