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लिंक एक्सप्रेस-वे: रकबा से लेकर खातेदारों के नाम का होगा मिलान
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- राजस्व अभिलेखों से मिलान के लिए यूपीडा ने जिला प्रशासन को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के संरक्षण के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में दर्ज खातेदारों के नाम, गाटा संख्या और रकबे का राजस्व अभिलेखों से मिलान कराया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
यूपीडा के सीईओ दीपक कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रस्तावित संशोधित एलएओपी (भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव) की जांच जनपद और तहसील स्तर पर कराई जाए। इसके तहत ग्राम ककरबयाना स्टेट की संशोधित और मुख्य सूची में दर्ज भूमि, खातेदारों के विवरण का राजस्व अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों की जांच के बाद यह सुनिश्चित किया जाना है कि भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। इसके लिए अधिकारियों को गाटा संख्या, क्षेत्रफल, खातेदारों के नाम, पिता का नाम और रकबे का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
भूमि के विवरण में कोई गाटा छूटने या गलत दर्ज होने की स्थिति में संशोधन प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की चौड़ाई और संबंधित भूमि के विवरण का भी परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी गांव की भूमि के प्रस्तावित क्षेत्रफल में अंतर मिलता है तो उसका संशोधन कराने की कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के संरक्षण के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में दर्ज खातेदारों के नाम, गाटा संख्या और रकबे का राजस्व अभिलेखों से मिलान कराया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
यूपीडा के सीईओ दीपक कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रस्तावित संशोधित एलएओपी (भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव) की जांच जनपद और तहसील स्तर पर कराई जाए। इसके तहत ग्राम ककरबयाना स्टेट की संशोधित और मुख्य सूची में दर्ज भूमि, खातेदारों के विवरण का राजस्व अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों की जांच के बाद यह सुनिश्चित किया जाना है कि भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। इसके लिए अधिकारियों को गाटा संख्या, क्षेत्रफल, खातेदारों के नाम, पिता का नाम और रकबे का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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भूमि के विवरण में कोई गाटा छूटने या गलत दर्ज होने की स्थिति में संशोधन प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की चौड़ाई और संबंधित भूमि के विवरण का भी परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी गांव की भूमि के प्रस्तावित क्षेत्रफल में अंतर मिलता है तो उसका संशोधन कराने की कार्रवाई की जाएगी।
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