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जानलेवा हमले में आजीवन कारावास की सजा

Tue, 15 Nov 2022 11:37 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Nov 2022 11:37 PM IST
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Life time jail
झांसी। सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने सीपरी बाजार थाना इलाके में 13 साल पहले पुरानी रंजिश के चलते हुई घटना में फैसला सुनाया।
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शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव व रवि गोस्वामी ने बताया कि केशवपुर निवासी रज्जन यादव ने सीपरी बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसका बड़ा भाई नरेश यादव गांव में सड़क किनारे एक दुकान के सामने खड़ा हुआ था। इसी दरम्यान गांव का ही संजू उर्फ संजीव मिश्रा लाइसेंसी बंदूक लेकर अपने तीन साथियों के साथ आया और पुराने विवाद को लेकर गालियां देने लगा। इसका विरोध करने पर उसने लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। गोली की आवाज से आसपास के तमाम लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गया।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त संजू उर्फ संजीव मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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