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झांसी: पति की हत्या मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 13 Feb 2020 10:54 PM IST
Abhishek Singh अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Abhishek Singh Updated Thu, 13 Feb 2020 10:54 PM IST
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Life imprisonment to wife and her lover in husband murder case
court order - फोटो : court order

झांसी में एक शख्स की हत्या मामले में अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावस की सजा सुनाई है। साथ ही बीस-बीस हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है। 

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बता दें कि थाना सीपरी बाजार के आवास विकास स्थित केके पुरी निवासी मनोज कुमार रायकवार ने पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने बताया था कि चार मई 2014 को भाई श्याम कुमार की तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। साथ ही भाई को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डालने का संदेश भी जताया था। 
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तब इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की थी। जांच में पुलिस ने कई अहम सुबूत जुटाए थे। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। वहीं, गुरुवार को दोष साबित होने पर अदालत ने  राजकुमारी और बृजेश कोरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि अदालत ने दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। 

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