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गैर इरादतन हत्या में आजीवन कारावास
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या तीन सुरेंद्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या में दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार थाना बबीना क्षेत्र में रहने वाली सरोज ने थाने पर शिकायत करते हुए बताया था कि 23 सितंबर 2015 को उसके पति दशरथ सिंह सोलंकी किराए की कार लेकर तालबेहट के सजरियाना मोहल्ला निवासी अमित अवस्थी के साथ दो लाख रुपये लेकर मध्य प्रदेश के सेवड़ा जाने की कहकर निकले थे। उनकी बबीना के पास हत्या कर शव को फेंक दिया था। पत्नी का पूरा मामला लेनदेन का बताया था। पुलिस ने इस मामले में अमित अवस्थी समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान गैर इरातदन हत्या में दोष सिद्घ होने पर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार थाना बबीना क्षेत्र में रहने वाली सरोज ने थाने पर शिकायत करते हुए बताया था कि 23 सितंबर 2015 को उसके पति दशरथ सिंह सोलंकी किराए की कार लेकर तालबेहट के सजरियाना मोहल्ला निवासी अमित अवस्थी के साथ दो लाख रुपये लेकर मध्य प्रदेश के सेवड़ा जाने की कहकर निकले थे। उनकी बबीना के पास हत्या कर शव को फेंक दिया था। पत्नी का पूरा मामला लेनदेन का बताया था। पुलिस ने इस मामले में अमित अवस्थी समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान गैर इरातदन हत्या में दोष सिद्घ होने पर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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