फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   legacy name of ded woman

मृत महिला के नाम से हेराफेरी कर की वसीयत

Tue, 03 Sep 2019 01:39 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2019 01:39 AM IST
विज्ञापन
legacy name of ded woman
मृत महिला के नाम से हेराफेरी कर की वसीयत
विज्ञापन

नाम से हेराफेरी कर फर्जी ढंग से वसीयत कराकर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतका के नाम पर जमीन की वसीयत करने वाली महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
थाना सीपरी बाजार लहरगिर्द निवासी वैजयंती राजपूत ने 29 सितंबर 2018 को थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि लहरगिर्द में उनकी सास भोगाबाई के नाम जमीन है। सास की मृत्यु हो चुकी है। लिहाजा ये जमीन नियमानुसार भोगाबाई के पुत्र के नाम दर्ज होनी थी। लेकिन, तहसील में पता चला कि ये जमीन फर्जी तरीके से पहले ही कुछ लोगों ने अपने नाम दर्ज करा ली है। मृतक भोगाबाई के स्थान पर किसी अन्य महिला ने एक व्यक्ति के नाम जमीन की वसीयत कर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। चूंकि, फर्जीबाड़ा नवाबाद थाना इलाके में आने वाली तहसील में हुआ था। इसलिए ये मामला नवाबाद स्थानांतरित कर दिया गया।
विज्ञापन

नवाबाद थाने के उप निरीक्षक अरविंद यादव की जांच में सामने आया कि मूलत: गुरसराय व हाल बड़ागांव निवासी वति देवी ने भोगाबाई बनकर फर्जी ढंग से खोड़न निवासी रंजीत यादव के नाम वसीयत कर दी थी। इस साजिश में खोड़न निवासी मोहन यादव, भूरा यादव व लेखपाल हरिश्चंद्र राजपूत शामिल थे। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने वति देवी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जबकि, बाकी अन्य आरोपी न्यायालय से स्थगन आदेश लिए हुए हैं, जिससे उन्हें छोड़ दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed