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आयकरः जुर्माना जमा होने पर जमा हो रहा आयकर रिटर्न

Fri, 15 Jan 2021 02:20 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jan 2021 02:20 AM IST
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jurmana jama hone par jama ho raha return
झांसी। आयकर रिटर्न भरने के लिए अब पांच लाख रुपये तक के रिटर्न में एक हजार रुपये व पांच लाख से अधिक पर पांच हजार रुपये जुर्माना जमा करना पड़ रहा है। दस जनवरी को आयकर रिटर्न की तिथि खत्म हो गई थी। झांसी- ललितपुर परिक्षेत्र में अभी 1.32 लाख करदाताओं में 90 हजार ने ही रिटर्न दाखिल किए हैं।
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कोरोना काल के चलते केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 31 जुलाई को रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाकर दस जनवरी कर दी थी। साथ ही, अब पांच लाख से कम पर एक हजार रुपये और पांच लाख से अधिक पर पांच हजार जुर्माना जमा करने के बाद ही रिटर्न जमा हो रहे हैं। हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस बार तय तिथि तक 42 हजार कम करदाताओं ने अपने रिटर्न जमा किए हैं। अभी तक 90 हजार करदाताओं ने अपने रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किए हैं।
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अभी टैक्स में नई छूट की व्यवस्था चल रही है। इसमें पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है, परंतु अगर आपकी आय पांच लाख से एक रुपये भी ज्यादा है तो पूर्व की तरह ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत टैक्स देना है। पांच लाख रुपये से साढ़े सात लाख रुपये तक दस प्रतिशत व साढ़े सात लाख से दस लाख रुपये तक 15 प्रतिशत, दस लाख से साढ़े बारह लाख रुपये तक बीस प्रतिशत, साढ़े बारह लाख से पंद्रह लाख रुपये तक 25 प्रतिशत व 15 लाख रुपये से अधिक आय पर पूर्व की तरह 30 प्रतिशत टैक्स अदा करना पड़ रहा है।
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रिटर्न दाखिल करने के लाभ
- कभी कोई जांच हो जाए तो रिटर्न साक्ष्य के काम आता है।
- रिटर्न भरने से आपकी आर्थिक हैसियत का पता लगता है।
- कोई भी लोन कराने के लिए तीन साल का रिटर्न दाखिल होना जरूरी।
- देश से बाहर जाने के लिए इमीग्रेशन प्रोफाइल में वीजा के लिए जरूरी।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना क्लेम के लिए।
- अगर आपका टीडीएस कटता है और रिफंड आ रहा है तो रिफंड क्लेम के लिए जरूरी।
- रिटर्न से आपकी आय का प्रूफ भी होता है।
- आजकल सभी खरीद व अन्य गतिविधियां पैन कार्ड से लिंक होने से सरकार पर आपकी नजर है, इसलिए रिटर्न दाखिल कर आप किसी भी तरह की कार्रवाई से बच सकते हैं।
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