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जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले खर्च कर सकेंगे डेढ़ लाख

Sat, 27 Mar 2021 08:07 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 27 Mar 2021 08:07 PM IST
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Jila panchayat member spend 1.50 lack rupees
झांसी। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा भी तय कर दी है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जबकि ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार 75 हजार रुपये अधिकतम खर्च कर सकेंगे। उम्मीदवारों के खर्चे की निगरानी के लिए विशेष टीम भी गठित कर दी गई है।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य, प्रधान के अलावा सदस्य ग्राम पंचायत के उम्मीदवार 10 हजार रुपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 75 हजार रुपये तक ही खर्च कर सकेंगे। इन सभी पदों के लिए जमानत धनराशि भी तय कर दी गई है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपये, ग्राम प्रधान के लिए 2000, क्षेत्र पंचायत सदस्य 2000 एवं जिपं सदस्य के लिए चार हजार रुपये की जमानत धनराशि तय की गई है।
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आरक्षित सीटों के उम्मीदवारों को मिलेगी छूट
आरक्षित सीटों पर किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को जमानत राशि में पचास फीसदी तक छूट मिलेगी। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र एवं जमानत राशि की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी।
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आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपये, प्रधान के लिए 2000 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपये एवं जिपं सदस्य के लिए 4000 रुपये जमानत धनराशि तय की है। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इस रकम की आधी धनराशि ही देनी होगी। आयोग ने नामांकन फार्म का मूल्य भी तय कर दिया है। इस बार ग्राम पंचायत सदस्य को 150 रुपये, प्रधान को तीन सौ रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य को 300 रुपये एवं जिपं सदस्य को 500 रुपये नामांकन फार्म के लिए चुकाने होंगे। रिजर्व सीट उम्मीदवारों को भी इसमें पचास फीसदी छूट मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक जमानत धनराशि के लिए ट्रेजरी चालान बैंक कोषागार में लेखाशीर्षक 8443- सिविल, जमा, 121 चुनाव के संबंध के नाम बनवाना होगा। यह फार्म नामांकन आरंभ होने से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिपं एवं प्रधान पद उम्मीदवारों को नामांकन के साथ एनओसी भी देनी होगी।

एक नजर में पंचायत
ग्राम पंचायतें- 496
ब्लॉक- 8
ग्राम प्रधान- 496
ग्राम पंचायत सदस्य- 6170
क्षेत्र पंचायत सदस्य- 599
जिला पंचायत सदस्य- 24
आय-व्यय परीक्षण के लिए कमेटी गठित
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के आय-व्यय परीक्षण के लिए विभिन्न कमेटियां गठित कर दी गई हैं। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति बनाई गई है। सीडीओ शैलेष कुमार एवं मुख्य कोषाधिकारी रामपाल को सदस्य बनाया गया है। इसी तरह तहसील स्तरीय समिति में उपजिलाधिकारी राजकुमार, मनोज कुमार, संजीव, शिवचरण, मोंठ के लिए एसडीएम अतुल कुमार, डा.लालकृष्ण, कृपाराम, मऊरानीपुर के लिए एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव, वंदना कुशवाहा, मुरली मनोहर राय, गरौठा के लिए धीरेंद्र प्रताप, राकेश कुमार, राजकिशोर एवं टहरौली के लिए एसडीएम मंजून अहमद, लक्ष्मी नारायण एवं निर्भय कुमार की टीम बनाई गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक सभी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से लेकर निर्वाचन की घोषणा तक प्रत्येक व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना होगा। इसके लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा।
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