फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Youth sentenced to five years in prison for molesting a minor

Jhansi: नाबालिग से छेड़खानी में युवक को पांच साल की कैद, विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 10 Jun 2026 08:10 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 10 Jun 2026 08:10 AM IST
सार

नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने उल्दन निवासी महिपाल सोनी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
Jhansi: Youth sentenced to five years in prison for molesting a minor
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने उल्दन निवासी महिपाल सोनी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन


उल्दन थानाक्षेत्र निवासी महिला ने तहरीर देकर बताया कि 27 जनवरी 2023 को शाम बजे उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। उसी दौरान महिपाल सोनी नामक युवक घर में घुस आया। उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर महिपाल भाग निकला। मां के पूछताछ करने पर पीड़िता ने उसे पूरी बात बता दी। पीड़िता को लेकर मां थाने जा पहुंची। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी महिपाल को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से कई अहम सुबूत प्रस्तुत किए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमत होते हुए महिपाल को दोषी करार दिया।
विज्ञापन


अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने महिपाल को पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध करार देते हुए पांच साल एवं धारा 354 के तहत तीन साल की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed