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Jhansi: नाबालिग से छेड़खानी में युवक को पांच साल की कैद, विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला
Wed, 10 Jun 2026 08:10 AM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Wed, 10 Jun 2026 08:10 AM IST
सार
नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने उल्दन निवासी महिपाल सोनी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने उल्दन निवासी महिपाल सोनी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उल्दन थानाक्षेत्र निवासी महिला ने तहरीर देकर बताया कि 27 जनवरी 2023 को शाम बजे उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। उसी दौरान महिपाल सोनी नामक युवक घर में घुस आया। उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर महिपाल भाग निकला। मां के पूछताछ करने पर पीड़िता ने उसे पूरी बात बता दी। पीड़िता को लेकर मां थाने जा पहुंची। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी महिपाल को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से कई अहम सुबूत प्रस्तुत किए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमत होते हुए महिपाल को दोषी करार दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने महिपाल को पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध करार देते हुए पांच साल एवं धारा 354 के तहत तीन साल की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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उल्दन थानाक्षेत्र निवासी महिला ने तहरीर देकर बताया कि 27 जनवरी 2023 को शाम बजे उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। उसी दौरान महिपाल सोनी नामक युवक घर में घुस आया। उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर महिपाल भाग निकला। मां के पूछताछ करने पर पीड़िता ने उसे पूरी बात बता दी। पीड़िता को लेकर मां थाने जा पहुंची। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी महिपाल को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से कई अहम सुबूत प्रस्तुत किए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमत होते हुए महिपाल को दोषी करार दिया।
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अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने महिपाल को पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध करार देते हुए पांच साल एवं धारा 354 के तहत तीन साल की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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