झांसी: योगेंद्र यादव का आरोप- पुलिस की कमजोर पैरवी से मिली टेनी के बेटे को जमानत
लखीमपुर के तिकुनिया में बीते साल अक्तूबर माह में हुई हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। सेशन कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद आशीष मिश्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।
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किसान नेता योगेंद्र यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि पुलिस की कमजोर पैरवी के कारण ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। वे संयुक्त किसान मोर्चा की पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
योगेंद्र यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तक एमएसपी पर समिति का गठन नहीं हुआ है। जबकि, इसके लिए लिखित में समझौता हुआ था। किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस नहीं लिए गए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पांच साल पहले किसानों को लेकर घोषणापत्र में किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं।
10 फरवरी को मिली थी जमानत
लखीमपुर के तिकुनिया में बीते साल अक्तूबर माह में हुई हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। सेशन कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने के बाद आशीष मिश्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।
तीन अक्तूबर को तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसक वारदात में आठ लोगों की मौत के बाद एसआईटी ने जांच के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। हाईकोर्ट में आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।