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Jhansi: एनडीपीएस एक्ट में तीन साल की सजा, पांच हजार जुर्माना, वर्ष 2012 का है मामला
Thu, 11 Jun 2026 02:02 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Thu, 11 Jun 2026 02:02 PM IST
सार
एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने मऊरानीपुर निवासी राजेंद्र उर्फ राजा को वर्ष 2012 में चरस के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर उसे सजा सुनाई गई है।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने मऊरानीपुर निवासी राजेंद्र उर्फ राजा को वर्ष 2012 में चरस के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने दोषी को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।
पुलिस ने 20 अगस्त 2012 को गरौठा चौराहे पर शक के आधार पर एक युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक किलो चरस बरामद की। पूछताछ में नाम राजेंद्र अहिरवार बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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पुलिस ने 20 अगस्त 2012 को गरौठा चौराहे पर शक के आधार पर एक युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक किलो चरस बरामद की। पूछताछ में नाम राजेंद्र अहिरवार बताया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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