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Jhansi: हत्यारे मामा को आजीवन कारावास, ढाई साल पुराने मामले में आया फैसला, मौसी की गवाही रही महत्वपूर्ण
Sun, 19 Oct 2025 08:40 AM IST
दीपक महाजन
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Sun, 19 Oct 2025 08:40 AM IST
सार
9 अप्रैल 2023 को सुशांत का प्रेमनगर निवासी अपने मामा मार्शल से विवाद हो गया। मार्शल उसकी पत्नी के बारे में भला-बुरा कह रहा था। इस बात पर दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
करीब ढाई साल पहले सीपरी बाजार के ईसाई टोला निवासी सुशांत उर्फ प्रिंस की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में उसका मामा मार्शल दोषी पाया गया। आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, खाती बाबा के ईसाई टोला निवासी सुशांत (34) ऑटो चलाने के साथ ही रात में फोटोग्राफी करता था। 9 अप्रैल 2023 को उसका प्रेमनगर निवासी अपने मामा मार्शल से विवाद हो गया। मार्शल उसकी पत्नी के बारे में भला-बुरा कह रहा था। इस बात पर दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। 10 अप्रैल की सुबह सुशांत घर से नानी के घर जाने की बात कहकर निकला था। कुछ देर बाद उसका शव कांशीराम पार्क में पड़ा मिला।
मौसी ने दी गवाही
सुशांत के पेट, गर्दन और मुंह पर चाकू के छह-सात घाव थे। परिजनों ने हत्या का आरोप मामा मार्शल पर लगाया। इस मामले में पुलिस ने मार्शल समेत एक अन्य आरोपी युसुफ को जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने मार्शल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। ट्रायल के दौरान छह गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। सुशांत की मौसी मोहिनी की गवाही अहम रही। घटना से दो दिन पहले मार्शल ने मोहिनी से सुशांत की हत्या कर देने की बात कही थी। मार्शल से ही पुलिस ने चाकू और कपड़े बरामद किए थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में चाकू और कपड़ों से सुशांत का खून मिला था। ये सबूत भी अहम रहे। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सुबूत एवं गवाहों को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने मार्शल को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, खाती बाबा के ईसाई टोला निवासी सुशांत (34) ऑटो चलाने के साथ ही रात में फोटोग्राफी करता था। 9 अप्रैल 2023 को उसका प्रेमनगर निवासी अपने मामा मार्शल से विवाद हो गया। मार्शल उसकी पत्नी के बारे में भला-बुरा कह रहा था। इस बात पर दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। 10 अप्रैल की सुबह सुशांत घर से नानी के घर जाने की बात कहकर निकला था। कुछ देर बाद उसका शव कांशीराम पार्क में पड़ा मिला।
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मौसी ने दी गवाही
सुशांत के पेट, गर्दन और मुंह पर चाकू के छह-सात घाव थे। परिजनों ने हत्या का आरोप मामा मार्शल पर लगाया। इस मामले में पुलिस ने मार्शल समेत एक अन्य आरोपी युसुफ को जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने मार्शल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। ट्रायल के दौरान छह गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। सुशांत की मौसी मोहिनी की गवाही अहम रही। घटना से दो दिन पहले मार्शल ने मोहिनी से सुशांत की हत्या कर देने की बात कही थी। मार्शल से ही पुलिस ने चाकू और कपड़े बरामद किए थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में चाकू और कपड़ों से सुशांत का खून मिला था। ये सबूत भी अहम रहे। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सुबूत एवं गवाहों को विश्वसनीय मानते हुए कोर्ट ने मार्शल को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई है।
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