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Jhansi: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म पर दस साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Thu, 11 Sep 2025 11:14 AM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Thu, 11 Sep 2025 11:14 AM IST
सार
कोर्ट ने रविंद्र को दोष सिद्ध करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में छह साल पहले अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी बहनोई को दोषमुक्त करार दिया।
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मऊरानीपुर निवासी पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को भानपुरा निवासी रविंद्र कुशवाहा अपने बहनोई ओमप्रकाश के साथ बस स्टैंड से अगवा कर ले गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नाबालिग के बयान के बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। विवेचना करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। साक्ष्य एवं सुबूत के आधार पर न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्क सही पाए। कोर्ट ने रविंद्र को दोष सिद्ध करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।
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