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Jhansi: सट्टा खिलवाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, 24 अप्रैल को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
Fri, 26 Jun 2026 07:19 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Fri, 26 Jun 2026 07:19 PM IST
सार
सट्टे खिलाने के आरोप में गिरफ्तार विवेक यादव की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को निरस्त कर दी।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
सट्टे खिलाने के आरोप में गिरफ्तार विवेक यादव की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को निरस्त कर दी। 24 अप्रैल को पुलिस ने बबीना के डुबकी गांव निवासी विवेक यादव को गिरफ्तार किया था।
बचाव पक्ष ने जमानत की मांग करते हुए बताया कि वह कोटखेरा स्थित बैंक में लेने देन करने गया था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया। वह सट्टेबाजी के कारोबार में लिप्त नहीं है। उसकी पहले भी जमानत याचिका निरस्त हो चुकी। रिहा होने पर साक्ष्य से छेड़खानी की आशंका अधिवक्ता ने जताई। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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बचाव पक्ष ने जमानत की मांग करते हुए बताया कि वह कोटखेरा स्थित बैंक में लेने देन करने गया था, तभी उसे गिरफ्तार किया गया। वह सट्टेबाजी के कारोबार में लिप्त नहीं है। उसकी पहले भी जमानत याचिका निरस्त हो चुकी। रिहा होने पर साक्ष्य से छेड़खानी की आशंका अधिवक्ता ने जताई। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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