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20 नर्सिंग होम संचालकों को जेडीए ने थमाया नोटिस
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झांसी। नर्सिंग होेम के बेसमेंट में पार्किंग की जगह व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करने पर झांसी विकास प्राधिकरण ने 20 नर्सिंग होम संचालकों को शमन शुल्क जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया है। तय समय सीमा के भीतर शमन जमा नहीं करने पर सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलेभर में लगभग सौ से अधिक नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। अधिकतर नर्सिंग होम व अस्पतालों के बेसमेंट को व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके चलते झांसी विकास प्राधिकरण ने अभियान के तहत सभी की सूची को तैयार किया था। जिसके तहत शुरूआत में बीस नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी कर शमन शुल्क जमा करने की समय सीमा को तय किया है। तय समय सीमा के भीतर शमन शुल्क जमा नही करने पर जेडीए द्वारा कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम को सील किया जाएगा।
इस संबंध में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि बीस नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी कर शमन जमा करने को कहा गया है। इसके लिए समय सीमा को भी तय कर दिया है।
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जिलेभर में लगभग सौ से अधिक नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। अधिकतर नर्सिंग होम व अस्पतालों के बेसमेंट को व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके चलते झांसी विकास प्राधिकरण ने अभियान के तहत सभी की सूची को तैयार किया था। जिसके तहत शुरूआत में बीस नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी कर शमन शुल्क जमा करने की समय सीमा को तय किया है। तय समय सीमा के भीतर शमन शुल्क जमा नही करने पर जेडीए द्वारा कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम को सील किया जाएगा।
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इस संबंध में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने बताया कि बीस नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी कर शमन जमा करने को कहा गया है। इसके लिए समय सीमा को भी तय कर दिया है।
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