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धर्म परिवर्तन कर शादी की, तलाक के बाद भी सता रहा

Mon, 01 Feb 2021 01:41 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 01 Feb 2021 01:41 AM IST
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inter religious marriage by fraud,  now  irritate after talaq
rape2 grafic.jpeg - फोटो : rape2 grafic.jpeg
ललितपुर। एक महिला ने तलाक के बाद पूर्व पति पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जबकि 29 तारीख को दी तहरीर में इसी महिला ने पूर्व पति पर तलाक के बाद भी फिर से साथ रहने का दबाब बनाने को मारपीट करने की शिकायत की थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। दोनों ने 2013 में कोर्ट मैरिज की थी।
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कोतवाली क्षेत्र के सुरईघाअ कालोनी के ब्लॉक नंबर 11 निवासी एक महिला ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को रविवार को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसने करीब सात वर्ष पहले मनोज सोनी के साथ शादी की थी। शादी के बाद वह दोनों भोपाल चले गए और मनोज वहां टैक्सी चलाने लगा। करीब ढाई वर्ष बाद भोपाल में ही उसकी एक पुत्री को जन्म हुआ। वहीं पर उसे मालूम पड़ा कि मनोज का असली नाम मुहम्मद सलीम है। उसने उसके साथ अपनी पहचान, नाम व धर्म बदलकर धोखा देकर यह शादी की थी। उसने उसे मांस खाने का दबाब भी बनाया। जब विरोध किया तो उसे जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़िता ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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इससे पहले इसी महिला ने कोतवाली पुलिस को 29 जनवरी को एक शिकायती पत्र देकर बताया था कि उसने शहर के ही एक मोहल्ला छत्रसालपुरा निवासी सलीम के साथ 28 अप्रैल 2013 को कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद उसकी एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री के जन्म लेने के बाद से ही उसमें और उसके पति में मनमुटाव हो गया और उसका पति उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। जिससे क्षुब्ध होकर उसे न्यायालय में तलाक का आवेदन किया, जिसमें न्यायालय द्वारा उन दोनों की सहमति से पांच दिसंबर 2020 को उनका तलाक स्वीकार कर दिया। इसके बाद उक्त सलीम उसके घर आकर गाली गलौज कर मारपीट के लिए आमादा हो जाता है और जान से मारने को धमकाता है। बीते 28 जनवरी को रात्रि साढ़े नौ बजे उसके धारदार हथियार से उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई हैं। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने महिला के पूर्व पति के खिलाफ धारा 504, 506, 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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महिला ने आठ वर्ष पहले 2013 में कोर्ट मैरिज की थी। उसका न्यायालय से तलाक हो चुका है। महिला की तहरीर के आधार पर धारा 504, 506, 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब दूसरा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके संबंध में विधि अधिवक्ताओं से सलाह ली गई है, जिसमें लव जेहाद का मामला नहीं बनता है।
संजय कुमार शुक्ला, थाना प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली।
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