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Jhansi News: किसान की मौत पर बीमा कंपनी को देने होंगे ब्याज के साथ पांच लाख
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
झांसी। सात साल पहले जहरीला पदार्थ पिलाने से हुई किसान की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को मय ब्याज के पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी को वाद व्यय भी देना होगा।
वाद के मुताबिक किसान संतोष कुमार कुशवाहा की मौत 2019 में जहरीला पदार्थ खाने से हो गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी किसान के मामले में रामरतन, निक्की आदि पर जहरीला पदार्थ जबरन पिलाने का आरोप था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने किसान का सीएम किसान एवं सर्व हित बीमा योजना के तहत बीमा किया था। जब उसकी पत्नी रेखा को क्लेम की राशि नहीं मिली तो उसने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। इसमें मांग की गई थी कि क्लेम के रूप में मय 12 फीसदी ब्याज के साथ 5 लाख रुपये अदा किए जाएं। मृतक संतोष घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था।
मामले की सुनवाई करते हुए लोक अदालत के अध्यक्ष विजय कृष्ण सिंह और सदस्य डॉ. कपिल नाथ श्रृंगीऋषि ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक को आदेश दिया कि वह मृतक की पत्नी को आठ फीसदी ब्याज के साथ पांच लाख रुपये का भुगतान करे। यह भुगतान निर्णय के दो माह की अवधि में किया जाए। ऐसा न करने की स्थिति में कंपनी को 12 फीसदी ब्याज के साथ राशि अदा करनी पड़ेगी। यही नहीं कंपनी को 9000 रुपये वाद व्यय के रूप में देने का भी आदेश दिया।
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झांसी। सात साल पहले जहरीला पदार्थ पिलाने से हुई किसान की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को मय ब्याज के पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी को वाद व्यय भी देना होगा।
वाद के मुताबिक किसान संतोष कुमार कुशवाहा की मौत 2019 में जहरीला पदार्थ खाने से हो गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी किसान के मामले में रामरतन, निक्की आदि पर जहरीला पदार्थ जबरन पिलाने का आरोप था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने किसान का सीएम किसान एवं सर्व हित बीमा योजना के तहत बीमा किया था। जब उसकी पत्नी रेखा को क्लेम की राशि नहीं मिली तो उसने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। इसमें मांग की गई थी कि क्लेम के रूप में मय 12 फीसदी ब्याज के साथ 5 लाख रुपये अदा किए जाएं। मृतक संतोष घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था।
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मामले की सुनवाई करते हुए लोक अदालत के अध्यक्ष विजय कृष्ण सिंह और सदस्य डॉ. कपिल नाथ श्रृंगीऋषि ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मंडलीय प्रबंधक को आदेश दिया कि वह मृतक की पत्नी को आठ फीसदी ब्याज के साथ पांच लाख रुपये का भुगतान करे। यह भुगतान निर्णय के दो माह की अवधि में किया जाए। ऐसा न करने की स्थिति में कंपनी को 12 फीसदी ब्याज के साथ राशि अदा करनी पड़ेगी। यही नहीं कंपनी को 9000 रुपये वाद व्यय के रूप में देने का भी आदेश दिया।
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