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दुष्कर्मी को 10 साल की जेल, 20 हजार का जुर्माना लगाया

Fri, 20 Aug 2021 01:23 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Aug 2021 01:23 AM IST
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Imprisonment of 10 years to the rapist, fined 20 thousand
झांसी। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित) नितेंद्र कुमार की अदालत ने दुष्कर्मी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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मऊरानीपुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि नौ अगस्त 2017 को सुबह तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे उसका पति बाजार गया हुआ था, सास बच्चों को लेने स्कूल गई हुई थीं। वह घर में अकेली थी। इसी दरम्यान मोहल्ला गांधीगंज निवासी विजय श्रीवास घर में घुस आया और तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर तमंचे की बट से मारा और शोर करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अतुलेश सक्सेना ने बताया कि अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
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