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Jhansi News: एक जनवरी को 18 साल के हो रहे तो भरना होगा फॉर्म-6
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। एक जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों और नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो मतदाता बनने का मौका है। इसके लिए फॉर्म-छह भरना होगा। वहीं, स्थानांतरित होने के कारण गणना प्रपत्र न भर पाने अथवा 2025 की मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने वाले लोगों को घोषणा पत्र और तय अभिलेखों के साथ फॉर्म-6 भरना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि ऐसे युवा जो एक जनवरी 2026 या एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्तूबर को 18 साल की आयु पूर्ण कर रहे हैं अथवा ऐसे नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, उनको मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और नए मतदाता बनने के लिए निर्धारित पात्रता पूर्ण करना अनिवार्य होगा। फॉर्म-6 के आवेदन के लिए वेब पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं। फॉर्म-6 ऑफलाइन भरकर बीएलओ को उपलब्ध करना होगा। ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं, वह घोषणा पत्र और अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6ए भरेंगे।
एडीएम प्रशासन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करके देना होगा और अग्रलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वप्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
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झांसी। एक जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों और नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो मतदाता बनने का मौका है। इसके लिए फॉर्म-छह भरना होगा। वहीं, स्थानांतरित होने के कारण गणना प्रपत्र न भर पाने अथवा 2025 की मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने वाले लोगों को घोषणा पत्र और तय अभिलेखों के साथ फॉर्म-6 भरना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि ऐसे युवा जो एक जनवरी 2026 या एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्तूबर को 18 साल की आयु पूर्ण कर रहे हैं अथवा ऐसे नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, उनको मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और नए मतदाता बनने के लिए निर्धारित पात्रता पूर्ण करना अनिवार्य होगा। फॉर्म-6 के आवेदन के लिए वेब पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं। फॉर्म-6 ऑफलाइन भरकर बीएलओ को उपलब्ध करना होगा। ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं, वह घोषणा पत्र और अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6ए भरेंगे।
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एडीएम प्रशासन ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करके देना होगा और अग्रलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्वप्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
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