फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Husband and wife jailed for four years in gangster act

गैंगेस्टर एक्ट में पति-पत्नी को चार-चार साल की जेल

Wed, 09 Mar 2022 12:05 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 12:05 AM IST
विज्ञापन
Husband and wife jailed for four years in gangster act
झांसी। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) /अपर सत्र न्यायाधीश विकास नागर की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में दोष सिद्ध होने पर पति - पत्नी को चार-चार साल के कारावास की सुजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि जीआरपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष रघुवीर सिंह ने 17 नवंबर 2017 को थाने में सूचना दी थी कि छतरपुर जिलेे के थाना जुझार के ग्राम बम्हौरी निवासी राकेश अहिरवार और उसकी पत्नी रुकमणि संगठित गिरोह बनाकर ट्रेनों में जहरखुरानी कर यात्रियों का सामान चोरी करते हैं। दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास है। भय के कारण कोई भी दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने व गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने पति-पत्नी को चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed