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Jhansi News: होटल कर्मचारी का अपहरण करने वाले वालों को नहीं मिली जमानत

Thu, 06 Aug 2026 02:29 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 06 Aug 2026 02:29 AM IST
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Hotel employee abductors denied bail
झांसी। रुपयों के लिए होटल कर्मचारी का अपहरण करने वाले अभियुक्तों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश( अनुसूचित जाति जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम) नेत्रपाल सिंह की अदालत ने निरस्त कर दी। इनमें एक महिला भी शामिल है।
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आयोजन के मुताबिक भरत श्रीवास जेल चौराहा स्थित विकास होटल में रिसेप्शनिस्ट है। 19 मई को मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला निवासी रोहिणी सूत्रकार ,रोहित पुरोहित और बृजेंद्र दुबे ने रुपयों पों के लिए उसका अपहरण कर लिया था ।भरत के पिता किशनलाल ने नवाबाद थाने में तहरीर दी थी। इस आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपहरण और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। चालान न्यायालयमें प्रस्तुत किया जा चुका है। बुधवार को तीनों अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता ने जमानत अर्जी विशेष न्यायालय में प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया की तीनों को फंसाया गया है, लेकिन सहायक लोक अभियोजकों की दलील और साक्ष्य के आधार पर कहा कि पीड़ित का होटल से अपहरण किया था। उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस आधार पर विशेष न्यायाधीश ने तीनों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। उन्हें जेल भेज दिया।
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