फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Home isolate not without permission

स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना नहीं हो सकते होम आइसोलेट

Thu, 23 Jul 2020 12:57 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2020 12:57 AM IST
विज्ञापन
Home isolate not without permission
झांसी। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण न पाए जाने वाले मरीजों को सशर्त होम आइसोलेशन की अनुमति को प्रदान कर दिया गया है। लेकिन इसके पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमित मरीज के घर की स्थिति को देखा जाएगा। विभाग द्वारा संस्तुति होने पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन

देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल, निजी अस्पतालों व होटलों को भी आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। सबसे अधिक संख्या बिना लक्षण वाले मरीजों की है। जिसके चलते सरकार ने गंभीर लक्षण न पाए जाने वाले मरीजों को घर में आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की गई। नई गाइड लाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वार संक्रमित मरीज के मकान की स्थिति को परखा जाएगा। मरीज को होम क्वारंटीन के लिए लिखित शपथ पत्र देना होगा।
विज्ञापन

घर में दो शौचालय होना आवश्यक है। मरीज की देखरेख के लिए एक अन्य व्यक्ति का होना आवश्यक है। देखरेख करने वाले व्यक्ति को संबंधित अस्पताल से संबंध बनाना आवश्यक है। रोगी को रोजाना अपने स्वास्थ्य की जानकारी प्रतिदिन जिला सर्विलांस अधिकारी को देना होगा। होम आइसोलेशन होने पर मरीज को पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, ग्लव्स के साथ ही प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीजों को रखना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीएमओ डॉ. जीके निगम ने बताया कि गंभीर लक्षण न मिलने वाले कोरोना मरीजों को गाइड लाइन के अनुसार ही होम आइसोलेश की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed