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Jhansi News: जीएसटी दायरे में आएंगे दस हजार से अधिक कारोबारी
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झांसी। नए साल से झांसी रेंज के दस हजार से अधिक कारोबारी अब जीएसटी दायरे में आ जाएंगे। अब पांच करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बे) तैयार करना अनिवार्य होगा। अभी तक बीस करोड़ सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए यह जरूरी था। ई-बे बिल न बनाने वाले व्यापारियों को जुर्माना भी चुकाना होगा। जनवरी से यह नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
जीएसटी ई- इनवॉयस जारी करने को लेकर जनवरी 2023 से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अभी तक बीस करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए ही ई- इनवॉयस अनिवार्य था। इसके बाद ही वह कहीं बाहर माल भेज सकते थे। अब नियमों में बदलाव करते हुए यह सीमा घटाकर पांच करोड़ सालाना कर दी गई है। पांच करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी को ई-इनवॉयस तैयार कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके न मिलने पर उससे जुर्माना वसूला जाएगा। जीएसटी अफसरों के मुताबिक एक जनवरी से इसे बनाना अनिवार्य होगा। जीएसटी अफसरों के मुताबिक झांसी रेंज में दस हजार कारोबारी इस दायरे में शामिल होंगे। नए नियम से हर माह करीब पचास लाख रुपये का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को भी ई-इनवॉयस बनाना होगा। वहीं, अपर आयुक्त भानु प्रकाश मिश्र का कहना है कि पांच करोड़ से अधिक का टर्न ओवर वाले व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल तैयार करना होगा।
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जीएसटी ई- इनवॉयस जारी करने को लेकर जनवरी 2023 से नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अभी तक बीस करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए ही ई- इनवॉयस अनिवार्य था। इसके बाद ही वह कहीं बाहर माल भेज सकते थे। अब नियमों में बदलाव करते हुए यह सीमा घटाकर पांच करोड़ सालाना कर दी गई है। पांच करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी को ई-इनवॉयस तैयार कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके न मिलने पर उससे जुर्माना वसूला जाएगा। जीएसटी अफसरों के मुताबिक एक जनवरी से इसे बनाना अनिवार्य होगा। जीएसटी अफसरों के मुताबिक झांसी रेंज में दस हजार कारोबारी इस दायरे में शामिल होंगे। नए नियम से हर माह करीब पचास लाख रुपये का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को भी ई-इनवॉयस बनाना होगा। वहीं, अपर आयुक्त भानु प्रकाश मिश्र का कहना है कि पांच करोड़ से अधिक का टर्न ओवर वाले व्यापारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल तैयार करना होगा।
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