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खरीद-बिक्री का ब्यौरा देने की तिथि बढ़ी
अमर उजाला ब्यूराो
Updated Thu, 07 Sep 2017 01:22 AM IST
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- फोटो : demo pic
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जीएसटी लागू होने के बाद इस महीने से कारोबारियों को चार तरह से रिटर्न दाखिल करने हैं। पहले महीने में कारोबारियों को दिक्कत न हो, इसके लिए तिथियों को बढ़ा दिया गया है। हालांकि, मुख्य रिटर्न 20 तारीख तक ही जमा करना है।
कारोबारियों को जीएसटी में महीने में चार तरीके से रिटर्न दाखिल करना है। यह व्यवस्था इस महीने से लागू हो गई है। इसमें कारोबारियों को महीने की पांच तारीख तक बिक्री, 10 तक खरीद और 15 तक टैक्स संबंधी ब्यौरा ऑनलाइन भरना है। 20 तारीख तक जीएसटीआर 3 (बी) फार्म पर मुख्य रिटर्न जमा करना है। कारोबारियों की सुविधा के लिए इस महीने इन तिथियों को बढ़ा दिया गया। कारोबारी 10 तक बिक्री, 25 तक खरीद और 30 तक टैक्स संबंधी ब्यौरा जमा कर सकते हैं।
‘सितंबर में पंजीकृत व्यापारियों को चार रिटर्न दाखिल करने हैं। ब्यौरा देने की जो निर्धारित तिथियां हैं, उनको व्यापारियों की सुविधा के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, मुख्य रिटर्न 20 तारीख तक ही जमा करना है।’
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एसएस मिश्रा, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर।
ये भी ध्यान दे
--------------
- टैक्स का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेविड क्रेडिट कार्ड, एईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर) अथवा आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट) से होगा।
- सभी तरह के चालान ऑनलाइन ही जेनरेट (तैयार) होेंगे।
- बैंक एकाउंट से सिर्फ दस हजार तक की धनराशि जमा होगी, किंतु इसके लिए भी चालान ऑनलाइन जेनरेट होगा।
- 20 तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर टैक्स के साथ ही ब्याज जमा करना है।
- ब्याज का आकलन खुद ही करना है।
- समाधान योजना का लाभ लेने वाले कारोबारियों को पहला रिटर्न अक्तूबर में दाखिल करना है।
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कारोबारियों को जीएसटी में महीने में चार तरीके से रिटर्न दाखिल करना है। यह व्यवस्था इस महीने से लागू हो गई है। इसमें कारोबारियों को महीने की पांच तारीख तक बिक्री, 10 तक खरीद और 15 तक टैक्स संबंधी ब्यौरा ऑनलाइन भरना है। 20 तारीख तक जीएसटीआर 3 (बी) फार्म पर मुख्य रिटर्न जमा करना है। कारोबारियों की सुविधा के लिए इस महीने इन तिथियों को बढ़ा दिया गया। कारोबारी 10 तक बिक्री, 25 तक खरीद और 30 तक टैक्स संबंधी ब्यौरा जमा कर सकते हैं।
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‘सितंबर में पंजीकृत व्यापारियों को चार रिटर्न दाखिल करने हैं। ब्यौरा देने की जो निर्धारित तिथियां हैं, उनको व्यापारियों की सुविधा के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, मुख्य रिटर्न 20 तारीख तक ही जमा करना है।’
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एसएस मिश्रा, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर।
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- टैक्स का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेविड क्रेडिट कार्ड, एईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर) अथवा आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रास स्टेटमेंट) से होगा।
- सभी तरह के चालान ऑनलाइन ही जेनरेट (तैयार) होेंगे।
- बैंक एकाउंट से सिर्फ दस हजार तक की धनराशि जमा होगी, किंतु इसके लिए भी चालान ऑनलाइन जेनरेट होगा।
- 20 तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर टैक्स के साथ ही ब्याज जमा करना है।
- ब्याज का आकलन खुद ही करना है।
- समाधान योजना का लाभ लेने वाले कारोबारियों को पहला रिटर्न अक्तूबर में दाखिल करना है।